ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ‘शिवलिंग’ की जगह सील करने का आदेश

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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.  कोर्ट ने कहा कि जिस जगह ‘शिवलिंग’ मिला है उसे सील कर पूरी सुरक्षा दी जाए।  शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग के स्थान को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन इस वजह से पूजा बाधित नहीं होनी चाहिए.  इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की है.  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘अगली सुनवाई तक हम वाराणसी के डीएम को उस जगह की रक्षा करने का आदेश देते हैं जहां शिवलिंग मिलते हैं, लेकिन नमाज अदा करने में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.’
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.  शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है, इसलिए जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए.  इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मुद्दों पर यूपी सरकार को उनकी मदद की जरूरत है.  अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत परिसर की वीडियोग्राफी की जा रही है.
मस्जिद कमेटी के वकील ने याद दिलाया पूजा स्थल अधिनियम
समिति की ओर से पेश अधिवक्ता अहमदी ने इस दौरान शीर्ष अदालत से मांग की कि वह इस मामले में न्यायालय आयोग के सर्वेक्षण और नियुक्ति पर रोक लगाये.  उन्होंने कहा कि इस मामले में यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए।  उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी धारा 3 में यथास्थिति का उल्लेख किया गया था।

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