पूर्व सांसद उमाकांत यादव के एक करोड़ की संपत्ति की जाएगी जप्त ।जानिए वजह

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योगी सरकार ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर शिकंजा कस दिया है.  उमाकांत की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी।  गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई के बाद आजमगढ़ डीएम ने उमाकांत के खिलाफ आदेश दिया है.
 
पूर्व सांसद उमाकांत यादव की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी।  मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने यह आदेश दिया है.  उमाकांत के खिलाफ कुल 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं।  उमाकांत फिलहाल प्रयागराज जेल में बंद है। गांव चाकगंज अलीशाह (सरवां) निवासी उमाकांत गांधी, मछलीशहर से पूर्व सांसद और चार बार विधायक रह चुके हैं, आश्रम की जमीन पर कब्जा करने के मामले में प्रयागराज जेल में बंद है.  पुलिस ने पुराने मामलों को संज्ञान में लेते हुए 2021 में इन पर गैंगस्टर लगाया था।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए उमाकांत द्वारा अपराध से अर्जित एक करोड़, एक लाख 81 हजार 500 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.  उमाकांत ने फूलपुर तहसील के ग्राम कटार, बिलरमऊ, भोरमऊ, पुरा कटवारू, सरनवा, पलियामाफी, शाहपुर रसूलपुर जोखू में संपत्ति अर्जित की है.  जिस पर अभी भी उमाकांत का कब्जा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने यह आदेश उत्तर प्रदेश गैंगबैंड एवं असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1986 की धारा-14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है।

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