BREAKING NEWS : झ ारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई ? सीएम हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से किया बेदखल ? जानने के लिए पूरा पढ़ें

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई. केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है. आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है. राज्यपाल रमेश बैस दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब दो बजे राँची पहुँचेंगे. क़रीब तीन बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा.
बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था. उसने इसे भ्रष्ट आचरण बताया. बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a a का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है.

अब क्या होगा झारखंड में
झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर भी चर्चा कर रही है. माना जा रहा है कि सीएम पद सोरेन परिवार में ही रहेगा. वहीं बीजेपी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि हेमंत विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं.
क्या है खनन पट्टा का मामला

दरअसल 10 फरवरी को पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के एक डेलिगेशन ने गवर्नर से मुलाकात कर सीएम सोरेन की सदस्यता रद्द करने कि मांग की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सीएम सोरेन ने पद पर रहते हुए अनगड़ा में खनन पट्टा लिया है। बीजेपी का आरोप है कि यह लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी) 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है।

गवर्नर ने बीजेपी की यह शिकायत चुनाव आयोग को भेजी

थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर सोरेन से

इस मामले में जवाब मांगा था। लगभग छह महीने की सुनवाई

के बाद आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय

सुरक्षित रख लिया। वही निर्णय अब किसी भी समय आने की

उम्मीद है।

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